दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र और दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई. अदालत ने दिल्ली-एनसीआर (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) राज्यों को ग्रैप-4 के तहत प्रतिबंध लागू करने के लिए तुरंत टीम गठित करने का निर्देश दिया. कोर्ट ने कहा कि AQI 450 से नीचे होने पर भी ये प्रतिबंध लागू रहेंगे. कोर्ट की परमिशन के बगैर पाबंदियां हटाई नहीं जा सकती.
कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने 18 नवंबर से दिल्ली-NCR में संशोधित ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के चौथे फेज को लागू कर दिया है. इसके साथ ही अदालत ने 12वीं तक के स्कूलों को बंद करके क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस कराने का आदेश दिया है. दिल्ली के साथ ही गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी 12वीं तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे. अब ऑनलाइन क्लासेस होंगी. जबकि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भी 23 नवंबर तक अपने लेक्चर ऑनलाइन मोड पर शिफ्ट कर दिए हैं.
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