NEET-SS 2021 परीक्षा पुराने पैटर्न के अनुसार होगी, केंद्र ने शीर्ष अदालत को बताया

केंद्र ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि छात्रों के हित में उसने शैक्षणिक वर्ष 2022-23 से NEET-सुपर स्पेशियलिटी परीक्षा के पैटर्न में बदलाव लागू करने का फैसला किया है।

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी की दलीलें दर्ज कीं और उन छात्रों की याचिकाओं का निपटारा किया जिन्होंने इस साल से नीट-सुपर स्पेशियलिटी के परीक्षा पैटर्न में बदलाव को लागू करने के केंद्र के पहले के फैसले को चुनौती दी थी।

पीठ ने हालांकि कहा कि वह परीक्षा के पैटर्न में किए गए बदलावों की वैधता पर सवाल खुला छोड़ रही है।

शीर्ष अदालत ने मंगलवार को केंद्र को एक आखिरी मौका दिया था कि वह अपना “घर को व्यवस्थित” करे और NEET-सुपर स्पेशियलिटी परीक्षा 2021 में किए गए परिवर्तनों को उलटने का आह्वान करे।

एक व्यथित शीर्ष अदालत ने कहा था कि चिकित्सा पेशा और शिक्षा एक व्यवसाय बन गया है, और अब, चिकित्सा शिक्षा का नियमन भी उस तरह से चला गया है जो देश की त्रासदी है।

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