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योग्यता परीक्षा में असफल होने वाले नियोजित शिक्षकों को उनकी सेवाओं से नहीं हटाया जाए : पटना उच्च न्यायालय
नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार ने विशिष्ट शिक्षक नियम 2023 बनाई है. पटना: पटना उच्च न्यायालय ने पंचायत शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए मंगलवार को कहा कि योग्यता परीक्षा में असफल होने वाले शिक्षकों को सेवा से नहीं हटाया जाएगा. पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के. विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति हरीश कुमार की पीठ ने दो अप्रैल को याचिकाओं के एक समूह पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया. खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा कि जो लोग योग्यता परीक्षा में अर्हता प्राप्त करते हैं उनके लिए बेहतर सेवा शर्तें होंगी और जो अर्हता प्राप्त करने ... Read more