नई दिल्ली:
CTET Got Recognition In Teacher Recruitment In Jharkhand: झारखंड सरकार ने राज्य में शिक्षकों की भर्ती के लिए सीटीईटी की मान्यता के लिए पत्र जारी कर दिया है. अब झारखंड में शिक्षकों की भर्ती में सीटीईटी यानी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा को मान्यता दे दी गई है. हालांकि सरकार ने इसके साथ एक शर्ते भी रखी है. पिछले दिनों शिक्षा मंत्री के साथ झारखंड राज्य सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा के साथ हुए समझौते का सहमति पत्र बुधवार को जारी किया गया है. इसके अनुसार सहायक आचार्य के पद पर नियुक्ति के लिए सीटीईटी की मान्यता इस शर्त पर देने पर सहमति बनी है कि पारा शिक्षकों को नियुक्ति के बाद तीन साल के भीतर जेटेटे यानी झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा.
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पारा शिक्षकों को ईपीएफ का लाभ
इस समझौता पत्र के अनुसार पारा शिक्षकों को ईपीएफ का लाभ मिलेगा. राज्य सरकार द्वारा नियोक्ता का अंशदान अधिकतम 1950 रुपये या जो अनुमान्य हो, राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा. राज्य के पारा शिक्षकों के अंशदान की राशि उनके मानदेय से नियमों के अनुसार काटी जाएगी. हालांकि इन नियमों का लाभ वित्त विभाग एवं कैबिनेट की स्वीकृति के बाद मिलेगा.
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आश्रितों को मौजूद वैकेंसी में 20 प्रतिशत सीटों पर चयन
झारखंड शिक्षा विभाग में अनुबंध आधारित पदों पर योग्यता और अर्हता धारण करने की स्थित में मृत पारा शिक्षकों के आश्रितों को मौजूद वैकेंसी में 20 प्रतिशत पदों पर चयन होगा. बता दें कि पैरा-शिक्षक वे व्यक्ति होते हैं जिन्हें सरकार द्वारा संविदा के आधार पर स्कूल शिक्षक के पद पर नियुक्त किया जाता है. स्थायी शिक्षकों की कमी के कारण पैदा हुए अंतराल को भरने के लिए पैरा शिक्षक रखे जाते हैं. पैरा शिक्षक अस्थायी कर्मचारियों के रूप में काम करते हैं.