पीठ ने कहा, ‘‘आप कोविड की स्थिति का लाभ नहीं उठा सकते. स्कूल भी बच्चों को ले जा रहे हैं.
नई दिल्ली:
दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्कूलों से डीटीसी बस सेवाओं को वापस लिए जाने के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका पर मंगलवार को सरकार से जवाब मांगा. न्यायमूर्ति विपिन सांघी की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने सामाजिक कार्यकर्ता बाबा अलेक्जेंडर की याचिका पर दिल्ली सरकार और दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) को नोटिस जारी किया . इसके साथ ही पीठ ने प्रतिवादियों से उस सामग्री को रिकॉर्ड पर रखने के लिए कहा जिसके आधार पर फैसला किया गया था. पीठ ने कहा कि निजी स्कूल दशकों से छात्रों के लिए परिवहन के तौर पर डीटीसी बसों का उपयोग कर रहे हैं.