क्या 18 महीने का DElED 2 साल के रेगुलर डिप्लोमा के है बराबर ?


DElED Diploma : डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी डीएलएड दो तरह का होता है. एक दो साल का रेगुलर. दूसरा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग द्वारा ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में मोड में कराया जाने वाला, जो 18 महीने का होता है. अब सवाल है कि क्या 18 महीने का डीएलएड 2 साल के रेगुलर डीएलएड के बराबर है ? सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले एक फैसला सुनाया है.

सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि एनआईओएस द्वारा ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड में कराया जाने वाला 18 महीने का डीएलएड कोर्स 2 साल के रेगुलर डिप्लोमा कोर्स के बराबर नहीं है. सुप्रीम कोर्ट उत्तराखंड हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें कहा गया था कि 18 महीने का डिप्लोमा कोर्स करने वाले प्राइमरी में असिस्टेंट टीचर पद के लिए आवेदन के योग्य हैं. सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई जस्टिए बीआर गवई और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ कर रही थी.

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को ठहराया गलत

सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि हाईकोर्ट ने यह मानकर गलती की है कि 18 महीने का डिप्लोमा दो साल के डिप्लोमा के बराबर है. सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट यूके उनियाल, मीनाक्षी अरोड़ा, वीके शुल्का और समान खुर्शीद अपीलकार्ताओं की ओर से पेश हुए. जबकि डिप्टी एडवोकेट जनरल जतिंदर कुमार सेठी राज्य/प्रतिवादी की ओर से पेश हुए. एडवोकेट समीर सोढ़ी हस्तक्षेपकर्ताओं की ओर से उपस्थित हुए और एडवोकेट मनीषा टी. करिया एनसीटीई की ओर से उपस्थित हुईं.

एनसीईटी ने नहीं की है योग्यता में बदलाव

सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया कि एनसीटीई की ओर से 23 अगस्त 2010 और 29 जुलाई 2011 की अधिसूचनाओं के स्थान पर इस आशय की कोई अधिसूचना नहीं जारी की गई है कि 18 महीने का डिप्लोमा टीचर बनने के लिए मान्य है. एनसीईटी की ओर से जारी अधिसूचनाओं में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता दो साल का डिप्लोमा माना गया था.

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