Paper Leak: पेपर लीक की अफवाह उड़ाना पड़ सकता है मंहगा, जानिए इस कानून के बारे में | Paper Leak, New Rules, Exams News | Patrika News

JPSC पेपर लीक

अभी कुछ दिनों पहले ही झारखंड लोक सेवा आयोग पीसीएस प्री परीक्षा हुई थी, जिसे लेकर अफवाह फैलाई गई कि पेपर लीक हो गया है। उम्मीदवारों ने इसे लेकर कड़ा विरोध भी जताया। हालांकि, बोर्ड्स ने साफ कर दिया है कि ये खबर झूठी है और पेपर लीक नहीं हुआ था।

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झूठी खबर फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई

JPSC की ओर से कहा गया कि जिन लोगों ने झूठी पेपर लीक की खबर फैलाई है, उन पर सख्त कार्रवाई होगी। ऐसे लोगों पर झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा अधिनियम 2023 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस अधिनियम के तहत भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के लिए एक्शन लिया जाता है।

कितनी सजा होगी?

ऐसे लोग जो प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल करते पकड़े गए उन्हें तीन साल की सजा होगी। इसके अलावा 5 लाख तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। पहले ये सजा अधिक वर्षों की थी, जिसे अब कम किया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत परीक्षा एजेंसी, कर्मचारी द्वारा पेपर लीक, उनके परिवार या दोस्तों द्वारा पेपर लीक शामिल है। पहली बार पकड़े जाने पर छात्रों को एक साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना देना होता है। वहीं दूसरी बार पकड़े जाने पर 3 साल की सजा और 10 लाख का जुर्माना।