अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला (Additional Chief Secretary Secondary Education, Aradhana Shukla) ने इस संबंध में राज्य भर के सभी निजी स्कूलों को निर्देश जारी किए हैं. यह लगातार दूसरा साल है जब राज्य सरकार ने स्कूलों में फीस बढ़ाने पर रोक लगाई है. सीबीएसई, आईसीएसई या यूपी बोर्ड (CBSE, ICSE & UP Board) से संबद्ध राज्य के सभी स्कूलों को शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए फीस बढ़ाने की अनुमति नहीं होगी. स्कूलों को केवल वही फीस लेने की अनुमति होगी जो वर्ष 2019-20 में लागू थी.
अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला (Aradhana Shukla) ने 7 जनवरी को एक पत्र के माध्यम से निदेशक शिक्षा, सचिव, माध्यमिक शिक्षा, संभागीय शिक्षा निदेशक और स्कूलों के जिला निरीक्षकों को भी इसकी सूचना दी. पत्र के अनुसार अधिकारी ने आदेश का उल्लंघन करने वाले स्कूलों के खिलाफ फीस वृद्धि कर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी है. शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने कहा कि स्कूल फीस में बढ़ोतरी के कारण होने वाली असुविधा से बचाने के लिए माता-पिता के हित में यह निर्णय लिया गया है.
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