लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने विवाह पंजीकरण करवाने संबंधित नियमों में संशोधन किया है। अब से मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के लिए पति-पत्नी को दहेज संबंधी पूरा ब्यौरा पंजीकरण में सार्वजनिक करना होगा।
मैरिज सर्टिफिकेट बनवाते समय दंपति को आवेदन पत्र के साथ दहेज का शपथ पत्र भी देना होगा। इससे पहले मैरिज सर्टिफिकेट बनाने के लिए आधार कार्ड, शादी का कार्ड, हाई स्कूल की मार्कसीट और 2 गवाहों की जरूरत होती थी।
