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श्मशान के बाहर और हाईटेंशन लाइन के नीचे पेट्रोल पंप संचालन पर रोक

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने अजमेर के पास बांदनवाड़ा में श्मशान के बाहर और हाईटेंशन लाइन के नीचे पेट्रोल पंप संचालन पर साल 2021 में लगाई अंतरिम रोक को स्थाई कर दिया हैं। साथ ही अदालत ने यदि पंप के भूमिगत टैंक में पेट्रोल भरा है तो उसे हटाने की अनुमति दी जाती है। अदालत ने एचपीसीएल को यह छूट दी है कि वह पंप संचालक को पंप स्थापित करने के लिए वैकल्पिक जगह मुहैया कराए। अदालत ने मामले की सुनवाई 14 मई को तय की है। जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने यह आदेश दीपक आचार्य की ओर से दायर ... Read more