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ITR फ़ाइल करने के लिए न करें आम बजट का इंतज़ार – देखें, पिछले साल की कमाई पर कितना देना होगा टैक्स

नई दिल्ली: इनकम टैक्स रिटर्न, यानी ITR दाखिल करने की तारीख काफ़ी नज़दीक आ चुकी है, और वित्तवर्ष 2023-24 (Financial Year 2023-24) की ITR को विलंब शुल्क तथा जुर्माने से बचने के लिए 31 जुलाई से पहले फ़ाइल करना होगा. अब आम करदाता, यानी टैक्सपेयर को जो सबसे बड़ा असमंजस या कन्फ़्यूज़न होता है, वह यही होता है कि 23 जुलाई को आने वाले पूर्ण बजट में कोई राहत मिलेगी या नहीं. तो इसका जवाब है कि आम चुनाव से पहले फरवरी में पेश किए गए अंतरिम बजट या 23 जुलाई को पेश होने जा रहे आम बजट 2024 में ... Read more