प्राइवेट स्कूलों को SC से राहत, स्कूल अब नहीं लौटाएंगे पेरेंट्स को 15 परसेंट फीस | SC relief to private schools will not return 15 percent fees to parent | Patrika News

नई दिल्लीPublished: May 04, 2023 06:12:43 pm

नोएडा सहित पूरे यूपी के प्राइवेट स्कूलों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गयी है। सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों द्वारा कोरोना काल में ली गई फीस में से 15 प्रतिशत वापस करने या एडजस्ट करने के हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है।,

SC relief to private schools

नोएडा सहित पूरे यूपी के प्राइवेट स्कूलों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गयी है। सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों द्वारा कोरोना काल में ली गई फीस में से 15 प्रतिशत वापस करने या एडजस्ट करने के हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। आप को बता दे की हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी फीस वापस न करने पर नोएडा डीएम ने कुछ दिन पहले 90 स्कूलों पर एक-एक लाख जुर्माना लगाया था। स्कूलों की ओर से दायर याचिका में सुप्रीम कोर्ट में कहा गया था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनका पक्ष सुने बिना ये आदेश दिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि साल 2020-21 में राज्य के सभी निजी स्कूलों में ली गई कुल फीस का 15 फीसदी जोड़कर आगे के सेशन में एडजस्ट किया जाए। इस कोर्ट के आदेश के बाद जब स्कूलों ने कोई फीस नहीं लौटाए तो डीएम ने कुछ दिन पहले 90 स्कूलों पर एक-एक लाख जुर्माना लगाया था। इसी के खिलाफ स्कूल सुप्रीम कोर्ट गए थे, और उन्हें राहत मिली है।

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