नैनीताल. कुंभ में कोरोना जांच घोटाले (Covid Test Scam) के आरोपी मल्लिका पंत, शरत पंत और नलवा लैब (Nalwa Lab) के मालिक आशीष वशिष्ठ को जेल में ही रहना होगा. हाईकोर्ट ने तीनों की जमानत याचिका (Bail Plea) को खारिज कर दिया. कोर्ट ने माना कि आरोपियों ने फर्जी जांच कर रिपोर्ट को सरकार के पोर्टल में अपलोड किया था. हांलाकि इस पूरे मामले में लालचंदानी लैब (Lalchandani Lab) का रोल अब तक नहीं मिला है. निचली अदालत में ज़मानत याचिका खारिज होने के बाद तीनों आरोपियों ने हाई कोर्ट में ज़मानत के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया था, लेकिन आरोपियों को उच्च न्यायालय से भी राहत नहीं मिल सकी.
कुंभ मेला 2021 के दौरान हुई कोरोना जांच को लेकर बड़ा घोटाला सामने आया था, जिसमें कथित तौर पर ऐसे लोगों की कोरोना जांच कर दी गई थी, जो कुंभ के दौरान हरिद्वार गए ही नहीं थे. हालांकि 17 जून 2021 को सीएमओ (Haridwar CMO) हरिद्वार ने मैक्स कॉरपोरेट सर्विसेज़ (Max corporate Services), नलवा लैब व लालचंदानी लैब पर मुकदमा दर्ज करवाया था. मामला हाई कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने सभी आरोपियों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी. बाद में सरकार ने जांच के दौरान धारा 467 को बढ़ा दिया और दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया. हांलाकि कोर्ट में ये कम्पनियां कहती रही की जांच उन्होंने नहीं की लेकिन 4 करोड़ का बिल मल्लिका पंत और शरत पंत ने सरकार को भेजा था.
कोर्ट में क्या हो चुकी है जिरह?
सुनवाई के दौरान आरोपियों द्वारा टेस्ट से इनकार किए जाने के जवाब में सरकार ने कोर्ट को बताया कि इसके लिए सरकार ने विज्ञप्ति जारी की थी, जिसके बाद मैक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज़ को काम दिया गया था. सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि इस काम के 4 करोड़ के बिल कम्पनी ने लगाए. सरकार ने कोर्ट को बताया कि फर्जी टेस्ट कर इन दोनों ने सरकार के पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कर दिया और कई नाम ऐसे थे, जो कुम्भ में आए ही नहीं थे. कुछ ऐसे नम्बर भी थे, जिन पर 10 टेस्टिंग दर्शाई गईं.
लालचंदानी लैब का रोल साबित नहीं हुआ
इन सभी तथ्यों के मद्देनज़र जस्टिस आलोक वर्मा की कोर्ट ने तीनों को ज़मानत से इनकार कर दिया. उत्तराखंड सरकार के डिप्टी एडवोकेट जनरल टीसी अग्रवाल ने कहा कि ये एक बड़ा स्कैम हुआ और कोर्ट ने माना कि मैक्स और नलवा लैब की भूमिका रही. अग्रवाल ने बताया कि मामले में तीसरी कम्पनी लालचंदानी लैब का कोई रोल अब तक नहीं दिखा. लिहाज़ा उस पर कोर्ट ने कोई निर्णय नहीं दिया है.
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