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अब बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं कर पाएंगे कोचिंग
कोटा। अब कक्षा दस से कम और 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कोचिंग संस्थान यदि पढ़ाएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में शुक्रवार को मुख्य जिला शिक्षाधिकारी (मुख्यालय) के.के शर्मा ने एक एडवायजरी आदेश जारी कर बताया कि विभाग से बिना मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान द्वारा शिक्षण कार्य या सामूहिक शिक्षा देना गैर कानूनी की श्रेणी में आता है। यदि ऐसा पाया जाता है तो शिक्षा विभाग द्वारा नियम विरूद्द संचालित संस्थाओं पर निर्धारित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एडवायजरी में यह भी कहा गया है कि अभिभावक व विद्यार्थी किसी भी गैर सरकारी विद्यालय ... Read more