Hate Speech: सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड से मांगी स्टेटस रिपोर्ट, दिल्ली और शिमला धर्म संसद पर ऐसे हुई सुनवाई


नई दिल्ली. धर्म संसद और हेट स्पीच से जुड़े विभिन्न मामलों पर लगातार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है. हरिद्वार में पिछले साल हुई धर्म संसद के मामले में कार्रवाई कहां तक पहुंची? शीर्ष अदालत ने उत्तराखंड सरकार से यह स्टेटस रिपोर्ट बुधवार को तलब की तो वहीं हिमाचल प्रदेश की राजधानी में आगामी रविवार को होने जा रही धर्म संसद को रोकने में सर्वोच्च न्यायालय ने दिलचस्पी नहीं दिखाई. वहीं, बुधवार को ही दिल्ली पुलिस ने अदालत में हलफनामा दिया कि दिल्ली धर्म संसद में किसी धर्म के खिलाफ हेट स्पीच नहीं दी गई.

दिसंबर 2021 में हरिद्वार में हुई धर्म संसद में हेट स्पीच का मुद्दा वायरल वीडियो के बाद गर्मा गया था. इस मामले में उत्तराखंड ने कोर्ट में बताया था कि चार अलग अलग एफआईआर दर्ज हुई थीं. इस मामले में मुख्य आरोपी यति नरसिंहानंद सरस्वती को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उन्हें ज़मानत मिल गई थी. इसके बाद पटना हाई कोर्ट की पूर्व जज अंजना प्रकाश और पत्रकार कुर्बान अली ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की शरण ली थी.

उत्तराखंड ने मांगा थोड़ा समय!
इससे पहले 12 जनवरी को उत्तराखंड की भाजपा सरकार को नोटिस दिया था, लेकिन उत्तराखंड ने जवाब देने के लिए समय मांगा था. राज्य के एडवोकेट जनरल जतिंदर कुमार सेठी ने शीर्ष कोर्ट में कहा कि ‘कम्युनिकेशन गैप के चलते हम जवाब दाखिल नहीं कर पाए, हमें कुछ और वक्त चाहिए.’ इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई 22 अप्रैल को तय करते हुए कहा कि तब तक उत्तराखंड इस मामले में जांच की स्टेटस रिपोर्ट फाइल कर दे.

‘स्थानीय अधिकारियों के सामने रखें पक्ष’
अली और प्रकाश ने सुप्रीम कोर्ट में यह भी कहा कि इस तरह के हेट स्पीच वाले आयोजन और जगहों पर भी हो रहे हैं, जिन्हें रोका जाना चाहिए. इस मांग पर जस्टिस एएम खानविलकर और एएस ओका की बेंच ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि वो आगामी रविवार को शिमला में होने जा रही धर्म संसद के बारे में अपना आवेदन स्थानीय अधिकारियों को दें. इससे पहले वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने भी इस आयोजन में हेट स्पीच का अंदेशा जताया था.

रेप की धमकी देने वाला महंत गिरफ्तार
​हरिद्वार की धर्म संसद और शिमला में होने जा रही धर्म संसद से जुड़े हेट स्पीच मामलों में सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई होने के दौरान यूपी में हेट स्पीच के एक और मामले में गिरफ्तारी हुई. सीतापुर के एसपी आरपी सिंह ने बताया कि महंत बजरंग मुनि दास को खैराबाद से गिरफ्तार कर जेल भेजा गया. गौरतलब है कि ‘मुस्लिम महिलाओं के बलात्कार की धमकी’ देने वाले कथित वीडियो के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग ने दास के खिलाफ शिकायत करवाई थी और सोमवार को इस महंत ने अपने उस बयान के लिए माफी भी मांगी थी.

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Tags: Hate Speech, Supreme court of india, Uttarakhand news

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